प्रवेश सम्बन्धी नियम एंव प्रक्रिया
- बी.ए. एवं बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश इण्टरमीडिएट का परिणाम घोषित होने के पश्चात निश्चित प्रक्रिया के उपरान्त आरम्भ होगा ।
- छात्राओं को विभिन्न कक्षाओं में प्रवेश बिना भेद भाव एवं पूर्वाग्रह के उनकी शैक्षणिक योग्यता तथा लिखित परीक्षा के गुणांक से होगा ।
- प्रवेश में शासन द्वारा पारित आरक्षण सम्बन्धी नियमों का पालन किया जायेगा ।
- बी.ए. प्रथम, बी.ए.द्वितीय, बी.ए. तृतीय वर्ष एवं बी.एस.सी. प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले इच्छुक छात्राएं कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा कर प्रवेश आवेदन पत्र प्राप्त कर सकते हैं । आवेदन पत्र संलग्नों सहित कार्यालय में अन्तिम तिथि तक जमा कर रसीद प्राप्त कर लें । अधूरे आवेदन पत्र स्वतः निरस्त समझे जायेंगें ।
- इन कक्षाओं में प्रवेश हेतु इच्छुक छात्राओं को लिखित प्रवेश परीक्षा देनी होगी । शैक्षिक योग्यता के प्रतिशत प्राप्तांक व प्रवेश परीक्षा की मैरिट के आधार पर प्रवेश सूची तैयार कर सूचना पट पर चिपका दी जायेगी सूची नियत तिथि से तीन दिन के अन्दर प्रवेश लेना अनिवार्य है अन्यथा प्रवेश रद्द समझा जायेगा और प्रतीक्षा सूची में से प्रवेश कर लिये जायेंगे ।
- डेªस-बी.ए. छात्राओं हेतु बादामी कुर्ता व सफेद सलवार व चुनरी।
शीतकाल - छात्राओं को काला ब्लेजर/स्वेटर अनिवार्य है ।
- डेªस-बी.एस.सी.- छात्राओं हेतु स्लेटी कुर्ता व सफेद सलवार व चुनरी ।
शीतकाल- छात्राओं को काला ब्लेजर/स्वेटर अनिवार्य ।
- सभी छात्राओं को अपना परिचय पत्र प्रतिदिन अपने साथ अनिवार्य रूप से लाना होगा । परिचय पत्र के अभाव में रू0 50/- अर्थदण्ड ंदेय होगा ।
- छात्राओं को काॅलेज प्रागण में इधर उधर घूमना तथा बरामदे एवं कक्षाओं में खड़े होकर शोर करना नितान्त वर्जित है ।
- छात्राओं को काॅलेज की दीवारों, कुर्सियों, मेजों एवं दीवारों पर इस्तहार चिपकाना एवं उन पर कुछ लिखना दण्डनीय है ।
- छात्राओं को प्रतिदिन नियमित कक्षाओं में आना अनिवार्य है ।
- छात्राओं को अध्यापकों के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना चाहिए तथा उनका सामान्य व्यवहार शिष्ट एवं सुसभ्य होना चाहिए । किसी भी दशा में अभद्रता तथा अशिष्टता क्षम्य नहीं होगी ।
- महाविद्यालय प्रांगण में पान चबाना या धूम्रपान करना निषेद्य है ।
- ग्रीष्मावकाश में छात्राओं को महाविद्यालय में क्रीड़ा मैदान में खेलने की अनुमति प्राचार्य द्वारा प्रदान की जा सकती है ।
- सभी छात्राओं को अपने वाहन साइकिल स्टैण्ड पर रखना अनिवार्य है । अन्यत्र रखने पर कम से कम पाँच रू0 अर्थ दण्ड देना होना । तथा अन्यत्र रखने से हुई हानि का उत्तरदायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा ।
- कार्यालय के अन्दर बिना अनुमति के प्रवेश वर्जित है ।
- उपर्युक्त निर्देशों का उल्लंघन गम्भीर अपराध समझा जायेगा । तथा अपराधी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जायेगी ।
- अनुशासन भंग करने वाले छात्राओं को शुल्क मुक्ति सुविधा से वंचित किया जा सकता है और आवश्यकता पड़ने पर प्रवेश भी निरस्त किया जा सकता है ।
- ऐच्छिक एवं अन्य विषयों में परिवर्तन करने की अनुमति कक्षाएं आरम्भ होने के एक माह पश्चात दी जायेगी ।
- महाविद्यालय में विद्यार्थी होने का प्रमाण पत्र, रेलवे कन्सेशन तथा विद्यालय छात्राओं को प्राप्त सभी सुविधाएं केवल उन्हीं छात्राओं को प्राप्त होगीं जिनका पूर्ण शुल्क जमा हो गया होगा ।
- रेलवे कन्सेशन लम्बी छुट्टियों में केवल घर जाने के लिए ही दिया जायेगा।
- यदि किसी विद्यार्थी की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो वह विश्व विद्यालय नियमानुसार परीक्षा में सम्मिलित होने का अधिकारी नहीं होगा ।
- कार्यालय में साधारणतया विद्यार्थियों का कार्य प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 2 बजे के मध्य होगा ।
- छात्रा विषय परिवर्तन सम्बन्धी लिखित अनुमति पत्र अपने पास अवश्य सुरक्षित रखें अन्यथा उनका विषय परिवर्तन मान्य नहीं होगा ।